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Waqf Amendment Act: 72 याचिकाओं की सुनवाई में गरमाया माहौल, वक्फ एक्ट पर संविधानिक बहस

Waqf Amendment Act: 72 याचिकाओं की सुनवाई में गरमाया माहौल, वक्फ एक्ट पर संविधानिक बहस

भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज Waqf Amendment Act मामले की सुनवाई जारी रखेगा जो कार्यवाही का लगातार दूसरा दिन है। देश की शीर्ष अदालत से अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में अंतरिम आदेश जारी करने की उम्मीद है। यह आदेश वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने कलेक्टरों द्वारा जांच के दौरान नए प्रावधानों के कार्यान्वयन को रोकने और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के विवादास्पद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

Waqf Amendment के खिलाफ याचिकाएं

इस सप्ताह की शुरुआत में Supreme Court में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 72 याचिकाओं पर दो घंटे की सुनवाई हुई। न्यायालय ने केंद्र सरकार से इन याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। सुनवाई में न्यायालय ने कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से परहेज किया लेकिन अधिनियम के जवाब में देश भर में चल रही हिंसा और विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की। सार्वजनिक शांति पर कानून के प्रभाव को लेकर न्यायालय की चिंताओं ने उन्हें आगे के विचार-विमर्श तक संतुलन बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

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मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर विरोध प्रदर्शन

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है खासकर वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के संबंध में। उनका दावा है कि यह कानून भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है और इसके कार्यान्वयन को रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। Supreme Court ने माना कि कानून के कुछ प्रावधानों जैसे कि यूजर द्वारा वक्फ और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सरकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि नया कानून सक्षम अदालतों द्वारा पहले से ही वक्फ घोषित संपत्तियों को कैसे प्रभावित करेगा।

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वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों पर गरमागरम बहस

बहस तब और गरमा गई जब न्यायालय ने वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के सरकार के तर्क पर सवाल उठाया। न्यायालय ने वक्फ संस्थाओं के धार्मिक चरित्र और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से उसके महत्व को कमतर आंकने के बारे में चिंता जताई। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड के अधिकांश सदस्य अभी भी मुस्लिम होंगे जबकि गैर-मुस्लिम दो सदस्यों तक सीमित होंगे। हालांकि पीठ इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी और तर्क दिया कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां गैर-मुस्लिम वक्फ प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं जिससे वे बहुसंख्यक हो जाते हैं। इससे यह चिंता पैदा हुई कि क्या ऐसा कदम वक्फ संस्थाओं की धार्मिक प्रकृति के अनुरूप होगा।

कानून के क्रियान्वयन पर न्यायालय की चिंताएं

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अदालतें आम तौर पर कानून पारित होने के बाद शुरुआती चरणों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं लेकिन यहां स्थिति को अपवाद की आवश्यकता हो सकती है। पीठ ने उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रभाव और वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए जिला कलेक्टर को दी गई शक्ति के बारे में चिंता व्यक्त की। इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे नया प्रावधान उन वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति दे सकता है जिन्हें पहले से ही सक्षम अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन चिंताओं के मद्देनजर Supreme Court संशोधित कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है। न्यायालय की टिप्पणियां मामले की जटिलता को दर्शाती हैं जिसके महत्वपूर्ण कानूनी संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। सरकार से न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है और इस मामले के लगातार ध्यान आकर्षित करने की संभावना है क्योंकि इसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है।

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